जिला स्तरीय सहायता जन सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील निर्धारित
रीति से परिक्षेत्रीय अधिकारी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत की
जा सकेंगी जो निर्धारित समय अवधि में उसका निस्तारण करेगा।
परिक्षेत्रीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील मुख्यालय स्तरीय( द्वितीय
अपीलीय अधिकारी) जो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्मिक) होगें, के
समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। जिसका निस्तारण वे निर्धारित समयावधि में
करेंगे।
द्वितीय अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील प्रदेश शासन में की जा
सकेगी। सम्प्रति विशेष सचिव, खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन अन्तिम
अपीलीय अधिकारी नामित किये गये हैं।